नितेश राणे की जमानत पर फैसला, दोनों पक्षों को सुनने के बाद रखा सुरक्षित

Decision on bail of Nitesh Rane, kept safe after hearing both sides
नितेश राणे की जमानत पर फैसला, दोनों पक्षों को सुनने के बाद रखा सुरक्षित
सिंधुदुर्ग कोर्ट नितेश राणे की जमानत पर फैसला, दोनों पक्षों को सुनने के बाद रखा सुरक्षित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सिंधुदुर्ग कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश के जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुना सकती है। नितेश पर एक शिवसेना कार्यकर्ता पर हमले को लेकर हत्या के प्रयास के आरोप में मामला दर्ज है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधायक नितेश को कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद जमानत के लिए आवेदन करने को कहा था। 

न्यायाधीश के सामने सुनवाई के दौरान विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत ने नितेश की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस मामले की प्रभावी तरीके से जांच करने के लिए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाना जरुरी है। क्योंकि आरोपी ने उस संतोष परब को पहचानने से इनकार कर दिया है, जिस पर हमला हुआ है। वहीं नितेश की ओर से अधिवक्त सतीश माने शिंदे ने पक्ष रखा। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।

पुलिस ने इस मामले में नितेश व अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या के प्रयास) 120 बी व 34 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह मामला सिंधुदुर्ग जिला को-आपरेटिव बैंक  के चुनाव के दौरान हुए विवाद को लेकर दर्ज किया है। 


 

Created On :   31 Jan 2022 8:22 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story