शिवसेना सांसद संजय राऊत के जमानत आवेदन पर 9 नवंबर को फैसला

Decision on November 9 on bail application of Shiv Sena MP Sanjay Raut
शिवसेना सांसद संजय राऊत के जमानत आवेदन पर 9 नवंबर को फैसला
मनीलांड्रिंग मामला शिवसेना सांसद संजय राऊत के जमानत आवेदन पर 9 नवंबर को फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने पत्रा चाल घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी शिवसेना सांसद संजय राऊत के जमानत आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट ने नौ नंबर को अपना फैसला सुनाने की बात कही है। इसके साथ ही कोर्ट ने शिवसेना नेता राऊत की न्यायिक हिरासत को भी नौ नवंबर तक के लिए बढा दिया है। विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया और कहा कि नौ नवंबर को मैं अपना फैसला सुनाउगा। इसी दिन इसी प्रकरण में आरोपी प्रवीण राऊत के जमानत आवेदन पर फैसला सुनाया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने आरोपी संजय राऊत को इस मामले में 31 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से राऊत आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है। राऊत ने पिछले माह जमानत गिए जाने की मांग को लेकर कोर्ट में आवेदन दायर किया। जिसका ईडी ने कड़ा विरोध किया था। 

क्या है पत्राचाल घोटाला मामला

गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर इलाके में 47 एकड़ में स्थित पत्राचाल में  672 परिवार रहते थे। साल 2008 में महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) ने इसके पुनर्विकास का काम शुरू किया और गुरूआशीष कंस्ट्रक्शन को इसका ठेका दिया गया। गुरूआशीष कंस्ट्रक्शन को 3000 से ज्यादा फ्लैट बनाने थे जिनमें से 672 घर पत्राचाल के निवासियों को दिए जाने थे लेकिन इसके बदले गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन को अतिरिक्त एफएसआई मिलनी थी लेकिन कंपनी ने पत्राचाल के निवासियों को घर दिए बिना अतिरिक्त एफएसआई दूसरे बिल्डरों को 1034 करोड़ रुपए में बेंच दी। मामले में दायर आरोपपत्र में प्रवीण राऊत, हाऊसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के सारंग वधावन, राकेश वधावन और गुरूआशीष कंट्रक्शन का नाम भी आरोपियों में शामिल है।

 

Created On :   2 Nov 2022 9:03 PM IST

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