सड़कों पर वाहनों की अवैध पार्किंग के मामले में फैसला सुरक्षित

Decision reserved for illegal parking of vehicles on roads
सड़कों पर वाहनों की अवैध पार्किंग के मामले में फैसला सुरक्षित
सड़कों पर वाहनों की अवैध पार्किंग के मामले में फैसला सुरक्षित

डिजिटल डेस्क जिबलपुर । मप्र हाईकोर्ट में शुक्रवार को सड़कों पर वाहनों की अवैध पार्किंग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है। ऑल इंडिया वूमेन कॉन्फ्रेंस की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़कों पर वाहनों की पार्किंग करना अवैध है। इसके बाद भी जबलपुर शहर की मॉडल रोड, राइट टाउन, तीन पत्ती चौक, रसल चौक, सुपर मार्केट, मालवीय चौक, लार्डगंज, छोटी लाइन फाटक, सदर और अन्य इलाकों पर सड़कों पर वाहनों की अवैध पार्किंग की जा रही है। मॉडल रोड पर वाहनों की पार्किंग के साथ मैकेनिकों और टैक्सी संचालकों ने कब्जा कर रखा है। अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि सड़कों पर अवैध पार्किंग करने वालों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।  राइट टाउन निवासी डॉ. जीएस अहलूवालिया ने फोटोग्राफ सहित हस्तक्षेप याचिका पेश की है। याचिका में कहा गया है कि उनके अस्पताल और निवास के चारों तरफ वाहनों की पार्किंग की जा रही है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है।
 

Created On :   5 Dec 2020 3:30 PM IST

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