अनिल देशमुख के जमानत आवेदन पर फैसला सुरक्षित, सीबीआई कोर्ट सुना सकती है निर्णय 

Decision reserved on Anil Deshmukhs bail application, CBI court may pronounce its decision
अनिल देशमुख के जमानत आवेदन पर फैसला सुरक्षित, सीबीआई कोर्ट सुना सकती है निर्णय 
भ्रष्टाचार का मामला अनिल देशमुख के जमानत आवेदन पर फैसला सुरक्षित, सीबीआई कोर्ट सुना सकती है निर्णय 

डिजिटल डेस्क, मुंबई. सीबीआई की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के जमानत आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाने की बात कही है। कोर्ट के फैसले के साथ ही साफ हो जाएगा कि इस बार देशमुख की दिवाली जेल में बीतेगी या फिर अपने घर में। इससे पहले सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने देशमुख की जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि देशमुख ने भ्रष्टाचार के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था। इसको लेकर सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने कहा कि बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे पहले इस मामले में आरोपी था लेकिन अब वह सरकारी गवाह बन गया है। उसका बयान इस प्रकरण में काफी महत्वपूर्ण है। देशमुख के बेटे सलील देशमुख भी इस मामले से जुड़े हैं। श्री सिंह ने कहा कि देशमुख को भले ही मनीलांडरिंग से जुड़े मामले में जमानत मिल गई है लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इसलिए देशमुख को इस मामले में जमानत न दी जाए। जबकि देशमुख के वकील ने कहा कि इस मामले में उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। वाझे के सबूत को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है। इस तरह न्यायाधीश एसएच गवलानी ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया और कहा कि यदि संभव हुआ तो वे शुक्रवार को तीन बजे अपना फैसला सुनाएंगे। 

गौरतलब है कि तत्कालीन मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर देशमुख पर मुंबई के बार रेस्टोरेंट से हर माह 100 करोड़ रुपए की उगाही कराने का आरोप लगाया था। इसके बाद बांबे हाईकोर्ट ने अधिवक्ता जयश्री पाटिल की याचिका पर सुनवाई के बाद सीबीआई को इस मामले की जांच का निर्देश दिया था। जांच के बाद सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया था। देशमुख फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों देशमुख को मनीलांडरिंग मामले में जमानत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशमुख को पिछले साल गिरफ्तार किया था। 

 

Created On :   20 Oct 2022 9:40 PM IST

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