मनीलांड्रिंग मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री देशमुख के जमानत पर फैसला सुरक्षित

Decision reserved on bail of former state home minister Deshmukh accused in money laundering case
मनीलांड्रिंग मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री देशमुख के जमानत पर फैसला सुरक्षित
हाईकोर्ट मनीलांड्रिंग मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री देशमुख के जमानत पर फैसला सुरक्षित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के जमानत आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। इससे पहले बुधवार को लंबी सुनवाई के बाद देशमुख के जमानत आवेदन पर सुनवाई पूरी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाईकोर्ट को देशमुख के जमानत आवेदन पर शीघ्रता से सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट में दो दिनों के भीतर दोनों पक्षों को सुनने के बाद देशमुख के जमानत आवेदन पर सुनवाई पूरी कर ली गई है। बुधवार को न्यायमूर्ति एन जे जमादार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पैरवी करनेवाले एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। इससे पहले श्री सिंह ने देशमुख की जमानत कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि देशमुख भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर मामले में आरोपी है। इसके साथ ही उन पर अपने पद का दुरुपयोग करने व मनीलांडरिग का भी आरोप है। जो की काफी गंभीर है। मनीलांडरिग से जुड़ा अपराध देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां तक बात आरोपी(देशमुख) के सेहत की है तो जब भी जरुरत पड़ती है। तब आरोपी को अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया जाता है। हर किसी को उम्र अधारित बीमारियों की परेशानी है। पर क्या यह जमानत के लिए आधार हो सकता है।

कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा अभी भी मामले की जांच जरी है। ऐसे में आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा। वहीं देशमुख की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि ईडी की जांच कभी खत्म नहीं होगी। उनके मुवक्किल की सेहत ठीक नहीं है।  देशमुख की उम्र 72 साल है। वे कई बीमारियों से पीड़ित है। जो उन पर हावी होती जा रही है। देशमुख फेफडों व रीढ की हड्डी से जुड़े विकार से पीड़ित है। आरोपी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। फिर भी वे गत 11 माह से जेल में बंद है। जबकि मेरे मुवक्किल के खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं है। यह पूरी तरह से जांच एजेंसी के अनुमान पर आधारित मामला है। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल को मनीलांडरिंग के झूठे मामाले में फंसाया गया है।  ईडी ने इस मामले में देशमुख को नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था। देशमुख फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और उन्हें आर्थर रोड जेल में रखा गया है। 

 

Created On :   28 Sept 2022 8:40 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story