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उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए पात्र घोषित करने पर दो सप्ताह में करो निर्णय - हाईकोर्ट ने किया याचिका का निराकरण
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि तीन उम्मीदवारों को उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए पात्र घोषित करने पर दो सप्ताह में निर्णय किया जाए। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिवीजन बैंच ने इस निर्देश के साथ तीन याचिकाओं का निराकरण कर दिया है। यह याचिका पनागर जबलपुर निवासी पंकज कुमार नामदेव, नागौद सतना निवासी चंदन देवी वर्मा और शहडोल निवासी दीपशिखा लारिया ने दायर की थी। याचिकाओं में कहा गया कि उनका नाम उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में मेरिट सूची में था। राज्य सरकार ने 23 जून 2020 को एक सर्कुलर जारी कर कहा कि अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड की डिग्री करने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए अयोग्य माने जाएँगे। इसके आधार पर उन्हें उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। राज्य सरकार ने 8 अप्रैल 2021 को संशोधित सर्कुलर जारी कर कहा कि अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वाले भी उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए पात्र माने जाएँगे। अधिवक्ता वृंदावन तिवारी ने तर्क दिया कि राज्य सरकार के संशोधित सर्कुलर के बाद दो अभ्यर्थियों को पात्र घोषित कर दिया गया, लेकिन याचिकाकर्ताओं को पात्र घोषित नहीं किया जा रहा है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने दो सप्ताह में याचिकाकर्ताओं को पात्र घोषित करने पर निर्णय लेने का िनर्देश दिया है।
Created On :   30 July 2021 5:32 PM IST