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मनी लांड्रिंग मामले में दीपक कोचर को जमानत नहीं, घोटाला केस में राणा कपूर की बेटी रोशनी को राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार आईसीआईसी बैंक की पूर्व अधिकारी चंद्रा कोचर के पति दीपक कोचर के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने तय समय के भीतर कोर्ट में मेरे मुवक्किल के खिलाफ आरोपपत्र नहीं दायर किया है। इस स्थिति में उन्हें हिरासत में रखना अवैध है। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। वहीं प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हितेन वेणेगांवकर ने कहा कि जांच एजेंसी ने कोर्ट प्रशासन (रजिस्ट्री) के पास आरोपपत्र दायर किया है, जो बाद में न्यायाधीश के पास संज्ञान के लिए भेजा जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सीधे आरोपपत्र न्यायाधीश के सामने ही दायर हो। इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश पीआर राजवैद्य ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
यस बैंक घोटाला मामले में राणा कपूर की बेटी रोशनी को मिली जमानत
उधर एक स्थानीय अदालत ने यस बैंक घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी राणा कपूर की बेटी रोशनी कपूर को जमानत दे दी है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले महीने रोशनी को समन जारी किया था। जिसके तहत वे कोर्ट में हाजिर हुई थी और अदालत से जमानत का आग्रह किया था। कपूर के वकील सुभाष जाधव ने कहा कि कोर्ट ने उनके मुवक्किल के जमानत आवेदन को मंजूर कर लिया है। सीबीआई ने जून 2020 में इस मामले को लेकर कोर्ट में कपूर सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। चूंकि सत्र न्यायालय ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत लगाए गए आरोपों का संज्ञान लेने से इंकार कर दिया था इसलिए मामले की सुनवाई के लिए मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भेज दिया गया था। पिछले दिनों कोर्ट ने उन आरोपियों को समन जारी किया था, जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। कोर्ट ने रोशनी सहित चार कंपनियों डीएचएफएल, बेलिफ़ रियल्टर, आरके डब्ल्यू प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड व डूईट अरबन वेंचर को समन जारी किया था। यस बैंक की ओर से डीएचएफएल के डिबेंचर में निवेश किया था। इसके एवज में डीएचएफएल ने डूईट अरबन वेंचर प्राइवेट लिमिटेड को 600 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। इस कंपनी पर राणा कपूर की पत्नी व बेटी का नियंत्रण है।
Created On :   12 Nov 2020 7:08 PM IST