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भाजपा नेता सोमैया को कोर्ट ने दी जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। एक स्थानीय अदालत ने मानहानि से जुड़े दो मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया को 15-15 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान की है। सोमैया पर एक गैर सरकारी संस्था व सामाजिक कार्यकर्ता पर आपत्तिजनक व मानहानिपूर्ण टिप्पणी करने का आरोप है। सोमैया के खिलाफ अर्थ नामक गैर सरकारी संस्था व समाजिक कार्यकर्ता प्रवीण कलमे ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत की है। शिकायतकर्ता के मुताबिक सोमैया ने न्याय प्रविष्ट मामले को लेकर झूठा व मानहानिपूर्ण लेख व पोस्ट प्रकाशित किया है। जो की पूरी तरह से आधारहीन था।
पिछले महीने इस मामले से जुड़ी शिकायत पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सोमैया को समन जारी किया था। इस समन के तहत मंगलवार को सोमैया मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेट पीआई मोकासी के सामने हाजिर हुए है। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने दोनों मामले में सोमैया को 15-15 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी।
शिकायतकर्ता के वकील अदनान शेख के मुताबिक कोर्ट ने सोमैया को सशर्त जमानत प्रदान की है। यदि वे जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते है तो मेरे मुवक्किल को सोमैया की जमानत को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते है। कोर्ट ने अब 25 नवंबर 2021 को इस मामले की सुनवाई रखी है।
Created On :   5 Oct 2021 6:38 PM IST