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हाईकोर्ट से मुख्यपीठ शब्द विलोपित करने से समाप्त हो जाएगी न्यायधानी की विशेष पहचान
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट से मुख्य पीठ शब्द विलोपित करने से न्यायधानी जबलपुर की विशेष पहचान समाप्त हो जाएगी। इसको लेकर न्यायधानी जबलपुर के नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है। यह कहते हुए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने रजिस्ट्रार जनरल को लीगल नोटिस भेजकर 8 अक्टूबर को जारी उस अधिसूचना को 7 दिन में वापस लिए जाने का अनुरोध किया है, जिसके जरिए हाईकोर्ट से मुख्यपीठ शब्द को विलोपित कर दिया गया है।
उपभोक्ता मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे ने कहा है कि मप्र हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हाईकोर्ट नियम 2008 में संशोधन करने की अधिसूचना जारी की है। जिससे जबलपुर हाईकोर्ट से मुख्य पीठ शब्द को विलोपित कर दिया गया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि अब हाईकोर्ट का मुख्यालय जबलपुर में नहीं रहेगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में नहीं रहने से चीफ जस्टिस की जबलपुर से न्यायिक कार्य करने की अनिवार्यता नहीं होगी। इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में दायर याचिकाओं को मुख्य पीठ जबलपुर में बुलाकर सुनवाई करने की व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। लीगल नोटिस में कहा गया है कि मप्र हाईकोर्ट से मुख्य पीठ शब्द विलोपित करने को लेकर नागरिकों में आशंका है कि अब जबलपुर केवल एक बैंच के नाते पहचाना जाएगा।
Created On :   18 Oct 2021 10:57 PM IST