दिशा मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- किसी के पास जानकारी हो तो पुलिस से सम्पर्क करें

Demand rejected for CBI investigation in Disha death case
दिशा मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- किसी के पास जानकारी हो तो पुलिस से सम्पर्क करें
दिशा मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- किसी के पास जानकारी हो तो पुलिस से सम्पर्क करें

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी है, तो वह पुलिस से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है। पुलिस ने इस आशय को लेकर 5 अगस्त 2020 को एक प्रेसनोट जारी किया। जिसमे कहा गया है कि यदि किसी के पास इस प्रकरण से जुड़ी कोई जानकारी है तो वह पुलिस से संपर्क करे। दिल्ली के वकील पुनीत धांडा ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और प्रकरण की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की थी। 

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता का इस विषय से कोई संबंध नहीं रहा है। यदि सालियन की मौत के मामले की जांच में गड़बड़ी हुई है, तो उसके परिवार के लोग इस विषय पर उचित कदम उठा सकते हैं। लेकिन याचिकाकर्ता का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। हमारे सामने ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है जो दर्शाए कि याचिकाकर्ता ने पुलिस से संपर्क किया है। यह कहते हुए खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।

सालियन ने आठ जून 2020 को  मलाड इलाके में एक इमारत की 14 वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद पुलिस ने दुर्घटनावश मौत (एडीआर) का मामला दर्ज किया था। 
 

Created On :   26 Nov 2020 6:01 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story