फर्जी टीकाकरण शिविर लगाने वाले डॉक्टर को जमानत से इंकार, कोर्ट में आत्मसमर्पण करेगा आरोपी 

Denied bail to doctor set up fake vaccination camp, accused will surrender in court
फर्जी टीकाकरण शिविर लगाने वाले डॉक्टर को जमानत से इंकार, कोर्ट में आत्मसमर्पण करेगा आरोपी 
फर्जी टीकाकरण शिविर लगाने वाले डॉक्टर को जमानत से इंकार, कोर्ट में आत्मसमर्पण करेगा आरोपी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर स्थित दिंडोशी कोर्ट ने कोविड टीकाकरण शिविर में फर्जी टीका लगाने के मामले में आरोपी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। आरोपी डॉक्टर त्रिपाठी मुंबई के कांदिवाली इलाके में अपना नर्सिंगहोम चलाता था। त्रिपाठी हीरानंदानी हेरिटेज सोसायटी में आयोजित शिविर के दौरान कोरना का फर्जी टीका लगाने से जुड़े मामले में आरोपी है। 

जमानत आवेदन खारिज होने के बाद त्रिपाठी के वकील आदिल खतरी ने कोर्ट में एक आवेदन दायर किया। जिसमें कहा गया कि उनके मुवक्किल मंगलवार को बोरीवली मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि पुलिस उनके मुवक्किल व परिजनों को प्रताड़ित कर रही है। उन्हें इस मामले में फंसाया गया है और बली का बकरा बनाया गया है। 

सुनवाई के दौरान सरकारी ऊषा जाधव ने आरोपी डाक्टर को इस मामले में राहत दिए जाने की विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में इस मामले में आरोपी की संलिप्तता पाई गई है। जांच में पता चला है कि टीके के नाम पर लोगों को डिस्टिल वॉटर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। आरोपी तब से इस मामले में फरार है। जब से सोसायटी ने आरोपी के खिलाफ में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। 
 

Created On :   28 Jun 2021 7:37 PM IST

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