पूर्व गृहमंत्री देशमुख को निजी अस्पताल में सर्जरी कराने की अनुमति देने से इनकार

Denied permission to former home minister Deshmukh to undergo surgery in a private hospital
पूर्व गृहमंत्री देशमुख को निजी अस्पताल में सर्जरी कराने की अनुमति देने से इनकार
विशेष अदालत पूर्व गृहमंत्री देशमुख को निजी अस्पताल में सर्जरी कराने की अनुमति देने से इनकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने मनीलांड्रिग के आरोपों का सामना कर रहे राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को निजी अस्पताल में कंधे से जुड़ी सर्जरी कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी(देशमुख) अपना उपचार राज्य सरकार के जेजे अस्पताल में करा सकते है। देशमुख ने पिछले दिनों कोर्ट में आवेदन दायर कर कहा था कि उन्हें अपनी पसंद के निजी अस्पताल में डिसलोकेट हुए कंधे से जुड़ी सर्जरी कराने की अनुमति दी जाए। वे अस्पताल में इलाज के खर्च का वहन खुद करेंगे। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने कोर्ट में हलफनामा दायर देशमुख के आवेदन का विरोध किया था और कहा था कि आरोपी जो उपचार कराना चाहते है उसकी सुविधा जेजे अस्पताल में उपलब्ध है। हालांकि देशमुख के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने का हक रखते है। ईडी ने देशमुख को पिछले साल मनी लांड्रिग के आरोप में गिरफ्तार किया था। देशमुख फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। 

 

Created On :   13 May 2022 8:53 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story