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आरोप से इंकार करते हुए नवाब मलिक ने की अवमानना याचिका खारिज करने की अपील
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने अपने खिलाफ आईआरएस अधिकारी समीर वानखेडे के पिता ज्ञानदेव वानखेडे द्वारा दायर अवमानना की याचिका खारिज करने की अपील ही है। ज्ञानदेव ने मलिक के खिलाफ याचिका दाखिल कर दावा किया था कि उन्होंने वानखेडे परिवार के खिलाफ मीडिया या सोशल मीडिया के जरिए अपमानजनक टिप्पणी न करने का अदालत में जो वादा किया था उसका उल्लंघन किया है। इसलिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना के आरोप में कार्रवाई की जाए। अदालत ने मलिक को कारण बताओ नोटिस करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा था। मलिक ने सोमवार को इस मामले में हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने वकील के जरिए अदालत में जो अंडरटेकिंग दिया था उसमें साफ था कि केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी के आधिकारिक काम में लापरवाही को लेकर दिया गया उनका बयान इसके दायरे में नहीं आएगा। इसलिए ज्ञानदेव जिन बयानों और टीवी इंटरव्यू का जिक्र कर रहे हैं वे मानहानिक के दायरे में नहीं आते। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्ञानदेव के वकील विरेंद्र सराफ ने पिछली सुनवाई के दौरान जिस संवाददाता सम्मेलन का जिक्र किया था उसमें उन्होंने समीर वानखेडे का नाम नहीं लिया था। मामले की सुनवाई कर रही न्यायामूर्ति जेएस काथावाला की अगुआई वाली खंडपीठ ने ज्ञानदेव के वकील को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान सोमवार को नवाब मलिक भी हाईकोर्ट पहुंचे थे।
Created On :   21 Feb 2022 9:07 PM IST