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वन कर्मियों की मौत पर आश्रितों को मिलेंगे 25 लाख
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जंगल, प्राणी हमले, तस्कर और शिकारी द्वारा किए गए हमले वन्य प्राणियों को बचाने के दौरान मौत होने अथवा स्थायी रूप से विकलांग होने की स्थिति में उनके आश्रितों को नुकसान भरपाई दी जाएगी। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है। प्रदेश के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि इस फैसले से अब वन कर्मियों को पुलिस कर्मचारियों की तरह लाभ मिल सकेगा। इसके अनुसार वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के दौरान मौत होने उनके आश्रितों को 25 लाख रुपए और स्थायी रूप से विकलांग होने पर अ वर्ग के संबंधित कर्मी को 3 लाख 60 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। जबकि ब वर्ग के कर्मी को 3 लाख 30 हजार रुपए और सी और डी वर्ग के कर्मी को 3 लाख रुपए मिल सकेगा। नुकसान भरपाई की 25 लाख रुपए की राशि आश्रितों के नाम पर बैंक में एफडी किया जाएगा। यह राशि अगले 10 साल तक नहीं निकाला जा सकती। हालांकि अपवादात्मक परिस्थिति में पांच साल के बाद राशि निकालने की छूट होगी। जबकि ब्याज का पैसा हर महीने मिल सकेगा। इसके अलावा मृत हुए वन अधिकारी और कर्मचारियों का पार्थिव वाहन द्वारा ले जाने के लिए सभी खर्च सरकार करेगी।
Created On :   27 Sept 2022 10:14 PM IST