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रकम नहीं की जमा, 57 लाख के धोखाधड़ी के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
आरोपी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक का आदेश भी समाप्त
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने रकम जमा करने का वादा पूरा नहीं करने पर 57 लाख रुपए के धोखाधड़ी के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। एकलपीठ ने आरोपी की गिरफ्तारी पर लगाई गई अंतरिम रोक के आदेश को भी समाप्त कर दिया है। पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। प्रकरण के अनुसार सतना निवासी बिल्डर नीरज मोरडिया ने शिकायतकर्ता को अपने प्रोजेक्ट में निवेश करने पर 17 प्रतिशत लाभ देने का लालच दिया। शिकायतकर्ता ने आरोपी बिल्डर को 57 लाख रुपए दे दिए।
प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने पर जब शिकायतकर्ता ने रकम वापस माँगी तो आरोपी ने रकम वापस करने से इनकार कर दिया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ कोलगवां सतना थाने में धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी का प्रकरण दर्ज किया गया। पिछली सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से एकलपीठ में यह अभिवचन दिया गया था कि वह शिकायतकर्ता की रकम वापस कर देगा। इसके आधार पर एकलपीठ ने आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान पाया गया कि आरोपी द्वारा अभिवचन के अनुसार शिकायतकर्ता को रकम वापस नहीं की गई है। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद आरोपी बिल्डर की अग्रिम जमानत निरस्त कर दी है।
Created On :   15 Jan 2021 3:35 PM IST