जांच रिपोर्ट की मांग वाली याचिका पर विचार करने से किया इंकार

Deshmukh gets a setback from the Supreme Court
जांच रिपोर्ट की मांग वाली याचिका पर विचार करने से किया इंकार
देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से झटका जांच रिपोर्ट की मांग वाली याचिका पर विचार करने से किया इंकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की उस याचिका पर विचार से इंकार कर दिया, जिसमें उन्होंने सीबीआई को फाइल नोटिंग, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आंतरिक पत्राचार, कानूनी राय सहित अन्य संबंधित दस्तावेज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट पर विचार नहीं करना उचित समझा और उन्हें उपयुक्त अदालत का दरवाजा खटखटाने की छूट दी। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कौल ने कहा कि इस मामले में भी सामान्य कानूनी प्रक्रिया जारी रहने दी जानी चाहिए।

देशमुख की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट देने के बावजूद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली, ऐसे में सीबीआई की प्रारंभिक रिपोर्ट व जांच रिपोर्ट को पेश किया जाए ताकि अदालत उसका परीक्षण कर सकें। दूसरी ओर सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देशमुख पहले फरार थे और उनका अता पता नहीं था। एक महीने तक एजेंसी तलाश करती रही। 

 

Created On :   18 Nov 2021 8:53 PM IST

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