देशमुख को वैकेशन कोर्ट के सामने जाने की छूट, सीबीआई की FIR के खिलाफ दायर की है याचिका 

Deshmukh is allowed to go on front of Vacation Court
देशमुख को वैकेशन कोर्ट के सामने जाने की छूट, सीबीआई की FIR के खिलाफ दायर की है याचिका 
देशमुख को वैकेशन कोर्ट के सामने जाने की छूट, सीबीआई की FIR के खिलाफ दायर की है याचिका 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपनी उस याचिका को वैकेशन कोर्ट के सामने रखने की छूट दी है, जिसमें दावा किया गया है कि सीबीआई ने राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ शिवसेना की अगुवाई में बनी सरकार को अस्थिर करने के इरादे से एफआईआर दर्ज की है। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटाले की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए समयाभाव के चलते कहा कि राज्य सरकार वैकेशन कोर्ट के सामने आ सकती है। हम सरकार को इसकी स्वतंत्रता देते है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में 10 मई से 6 जून तक अवकाश रहेगा। 

इससे पहले राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रफीक दादा ने खंडपीठ के सामने पक्ष रखते हुए दावा किया कि सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत एफआईआर दर्ज की है। यह नियमों के खिलाफ है। याचिका में दावा किया गया है कि सीबीआई ने अपनी एफआईआर में उस हिस्से को शामिल किया है जो राज्य के पूर्वगृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत का हिस्सा नहीं था। जिसमें निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाझे की सेवा बहाली व पुलिस अधिकारियों के तबादले के विषय का समावेश है। 

 


 

Created On :   7 May 2021 1:56 PM GMT

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