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10 जनवरी तक संपत्ति को लेकर कड़ी कार्रवाई नहीं
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्राधिकरण राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख व उनकी पत्नी से जुड़ी संपत्ति की जब्ति (प्रोविजनल अटैचमैंट) के बारे में सुनवाई कर सकता है और अपना आदेश भी दे सकता है। लेकिन दस जनवरी 2022 तक संपत्ति को लेकर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता। कोर्ट ने साफ किया है कि प्राधिकरण का आदेश इस मामले से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले के अधीन होगा। हाईकोर्ट में देशमुख की पत्नी देशमुख आरती की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर ईडी के प्राधिकरण के सामने संपत्ति की जब्ति को लेकर जारी कार्यवाही को चुनौती दी गई है। इसके साथ ही याचिका में दावा किया गया है कि संपत्ति की जब्ति से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए प्राधिकरण का गठन नियमों के हिसाब से नहीं किया गया है। प्राधिकरण में दो सदस्य व एक चैयरमैन होना चाहिए लेकिन वर्तमान में प्राधिकरण में सिर्फ एक सदस्य है।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति गौतम पटेल व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने ईडी को देशमुख की पत्नी की ओर से दायर याचिका के जवाब में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख को ईडी ने पिछले माह गिरफ्तार किया था फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में है।
याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा था कि कोर्ट ने जब इस मामले को लेकर आदेश जारी किया था उस समय ईडी के पक्ष को नहीं सुना गया था। शुक्रवार को श्री सिंह ने कहा कि प्राधिकरण में भले एक सदस्य है। फिर भी वह मामले की सुनवाई कर सकता है। मौजूदा याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसलिए हम याचिका का विरोध कर रहे है।
पहले कोर्ट ने ईडी के प्राधिकरण को सुनवाई की अनुमति दी थी लेकिन अंतिम आदेश जारी करने से मना कर दिया था किंतु अब खंडपीठ ने अपने आदेश में बदलाव किया है और प्राधिकरण को अंतिम आदेश जारी करने की अनुमति दी है लेकिन यह आदेश हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन होगा। प्राधिकरण के आदेश के आधार पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकेंगी। खंडपीठ ने अब याचिका पर सुनवाई 10 जनवरी 2021 को रखी है। ईडी ने देशमुख व उनके परिवार की चार करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है।
Created On :   10 Dec 2021 9:14 PM IST