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हत्या-वसूली के आरोपियों के दावे पर मेरे खिलाफ चल रही कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने अपने वकील के माध्यम से बांबे हाईकोर्ट में दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उनके खिलाफ मनीलांड्रिग के आरोपों को लेकर जारी कार्रवाई ऐसे लोगों के दावों पर आधारित है जो खुद हत्या व वसूली जैसे जघन्य अपराध में आरोपी हैं। हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद देशमुख की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
पांच समन के बावजूद ईडी के सामने हाजिर होने में विफल हुए देशमुख की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दावा किया है कि मेरे मुवक्किल गुरुवार को ईडी के सामने हाजिर होने को तैयार हैं लेकिन ईडी की ओर से मेरे मुवक्किल के खिलाफ सहयोग न करने का हौआ बनाया जा रहा है। इस पर ईडी की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता (देशमुख) किसी के खिलाफ दुर्भावना का आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें ऐसे शख्स को अपनी याचिका में पक्षकार बनाना चाहिए। उन्होंने ईडी पर लगाए गए दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई व कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करने के आरोपों का भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता कानून से बड़े नहीं है। उन्हें समन के जवाब में ईडी के सामने उपस्थित होना चाहिए।
इससे पहले चौधरी ने न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ के सामने कहा कि मेरे मुवक्किल जांच में सहयोग को राजी है। लेकिन मेरे मुवक्किल के खिलाफ सहयोग न करने का हौआ बनाया जा रहा है। मेरे मुवक्किल को इस मामले में फंसाया गया है। इसलिए मेरे मुवक्किल के खिलाफ ईडी की ओर से जारी किए गए समन को रद्द किया जाए। क्योंकि जिन लोगों ने मेरे मुवक्किल के खिलाफ आरोप लगाए हैं वे खुद हत्या व वसूली जैसे गंभीर अपराध में आरोपी हैं। देशमुख ने याचिका दायर कर ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी है और उसे रद्द करने की मांग की है।
Created On :   13 Oct 2021 9:31 PM IST