देशमुख के पूर्व निजी सचिव को मिली जमानत, अभी जेल से नहीं मिलेगी मुक्ति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव कुंदन शिंदे को जमानत प्रदान कर दी है। बुधवार को विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े ने आरोपी कुंदन शिंदे की जमानत से जुड़ा आदेश सुनाया। अधिवक्ता अनिकेत निकम ने आरोपी शिंदे की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा।चूंकि शिंदे भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में भी आरोपी है इसलिए उसे भले ही मनी लांडरिंग से जुड़े मामले में जमानत मिल गई है। फिर भी उसे अभी जेल में रहना पड़ेगा। सीबीआई ने शिंदे के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिंदे को मनी लांडरिंग से जुड़े मामले में जून 2021 में गिरफ्तार किया था। तब से आरोपी शिंदे जेल में है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख भी इसी मामले में आरोपी हैं। देशमुख को पहले ही इस मामले में जमानत मिल चुकी है। फिलहाल वे जेल से बाहर है। जमानत आवेदन में शिंदे ने दावा किया था कि लंबे समय तक उन्हें जेल में रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। क्योंकि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है।मामले से जुड़े दो आरोपियों को जमानत भी मिल चुकी है।हालांकि ईडी की वकील ने मामले में आरोपी पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाझे के बयान के आधार पर शिंदे की जमानत का कड़ा विरोध किया था।
Created On :   1 Feb 2023 8:28 PM IST