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देशमुख के निजी सचिव पलांडे और निजी सहायक शिंदे का जमानत आवेदन खारिज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने मनीलांड्रिग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई का सामना कर रहे राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे व निजी सहायक कुंदन शिंदे के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। इन दोनों को प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने 26 जून 2021 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पलांडे के वकील शेखर जगताप ने कहा है कि वे विशेष अदालत के आदेश को बांबे हाईकोर्ट में चुनौती देगे। पलांडे ने जमानत आवेदन में दावा किया था कि उनकी इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) के पास उनके खिलाफ कोई सबूस नहीं है। उन्हें अनावश्यक रुप से इस मामले में निशाना बनाया गया है। जबकि ने पलांडे की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि पलांडे ने स्वीकार किया है कि पूर्व मंत्री देशमुख की आईपीएस अधिकारियों के तबादले व तैनाती में भूमिका थी। ईडी ने दावा किया था कि दोनों आरोपियों ने जांच एजेंसी के सवालों के जवाब स्पष्ट रुप से नहीं दिए है। ईडी ने कहा कि इस मामले में दोनों आरोपियों की भूमिका है। इस तरह से न्यायाधीश ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
Created On :   7 Dec 2021 8:36 PM IST