यस बैंक के संस्थापक कपूर की पत्नी और बेटी को कोर्ट ने दी जमानत

DHFL case - Court grants bail to Yes Bank founder Kapoors wife and daughter
यस बैंक के संस्थापक कपूर की पत्नी और बेटी को कोर्ट ने दी जमानत
DHFL मामला यस बैंक के संस्थापक कपूर की पत्नी और बेटी को कोर्ट ने दी जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई  की विशेष अदालत ने डीएचएफएल बैंक से जुड़े मामले में शनिवार को यस बैंक के संस्थापक राना कपूर की पत्नी व बेटी को अंतरिम जमानत प्रदान की है। इसके साथ  ही सीबीआई  को नोटिस जारी कर मामले  की सुनवाई 20 सितंबर 2021 को रखी है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी  के आरोपों में कपूर की बेटी राधा व पत्नी बिंदू के खिलाफ मार्च 2020 में मामला दर्ज किया था। इसके बाद आरोपपत्र दायर किया था।शनिवार को इस आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने दोनों आरोपियों को समन जारी किया था। जिसके चलते दोनों आरोपी कोर्ट में उपस्थित हुए। इसके बाद दोनों ने कोर्ट में जमानत के  लिए आवेदन  दायर किया। अधिवक्ता विजय  अग्रवाल व राहुल अग्रवाल ने आरोपियों की ओर से न्यायाधीश के सामने पक्ष रखा। 

अधिवक्ता  विजय  अग्रवाल ने कहा कि इस  मामले में मेरी मुवक्किल की गिरफ्तारी की जरुरत  नहीं है।  क्योंकि मामले की  जांच पूरी हो गई है और आरोपपत्र दायर किया जा चुका है। दौरान सीबीआई ने जवाब देने के लिए समय की मांग की। इसे देखते हुए न्यायाधीश एसयू वडगांवकर ने दोनों आरोपियों को जमानत  प्रदान कर दी। 

 

Created On :   5 Sept 2021 1:23 PM IST

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