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जिला एवं कुटुम्ब अदालतों में 12 दिसंबर तक बढ़ी प्रत्यक्ष सुनवाई

डिजिटल डेस्क जिबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश के जिला एवं कुटुम्ब अदालतों में प्रायोगिक प्रत्यक्ष सुनवाई की व्यवस्था 12 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। जिला एवं कुटुम्ब अदालतों में प्रत्यक्ष सुनवाई एक दिन छोड़ एक दिन होगी। यह निर्णय जिला एवं कुटुम्ब अदालतों में 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक हुई प्रत्यक्ष सुनवाई के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए लिया गया है। हाईकोर्ट की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि प्रत्यक्ष सुनवाई के दौरान त्वरित सुनवाई योग्य मामले, रिमांड, जमानत, सिविल और क्रिमिनल अपील, पाँच साल से अधिक पुराने क्रिमिनल मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, सीआरपीसी की धारा 125 से 128 तक के मामले और समय सीमा के मामलों की सुनवाई होगी।
हाईकोर्ट में 7 से 11 तक होगी वीसी से सीमित सुनवाई
हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में 7 से 11 दिसंबर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अर्जेन्ट मामलों की सीमित सुनवाई की जाएगी। इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिया गया है।
हाईकोर्ट में 10 दिसंबर को होगी प्रत्यक्ष सुनवाई
मप्र हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में प्रायोगिक तौर पर 10 दिसंबर को प्रत्यक्ष सुनवाई की जाएगी। इसके पूर्व 3 दिसंबर को प्रायोगिक तौर पर प्रत्यक्ष सुनवाई की गई थी।
कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य
हाईकोर्ट और जिला व कुटुम्ब अदालतों में प्रत्यक्ष सुनवाई के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य किया गया है। अधिवक्ताओं, पक्षकारों और कर्मचारियों को मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
Created On :   5 Dec 2020 3:02 PM IST