- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- फ्लैट देने में 10 साल की देरी पर 25...
फ्लैट देने में 10 साल की देरी पर 25 लाख का मुआवजा देने का निर्देश, राज्य उपभोक्ता आयोग का फैसला
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य उपभोक्ता आयोग ने फ्लैट सौंपने में हुई दस साल की देरी के लिए एक बिल्डर को फ्लैट बुक करने वाले दंपति को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। आयोग ने बिल्डर के कृत्य को सेवा में कमी व अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए यह निर्देश दिया। दरअसल दंपति ने नईमुंबई स्थित ऐरोली में एक फ्लैट बुक किया था। बिल्डर इशादित एंटरप्राइजेज ने साल 2011 में फ्लैट सौंपने का वादा किया था। लेकिन जब तय समय पर फ्लैट नहीं मिला तो दंपति ने बिल्डर से संपर्क किया, लेकिन बिल्डर फ्लैट देने को लेकर आनाकानी करता रहा। इसके बाद दंपति ने बिल्डर को नोटिस देकर साल 2017 में राज्य उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। नोटिस के बाद भी बिल्डर की ओर से आयोग में कोई नहीं आया। इसे देखते हुए आयोग ने एकतरफा सुनवाई की और दंपति के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने कहा कि इस मामले में बिल्डर का कृत्य सेवा की कमी के दायरे में आता है।
Created On :   11 May 2021 6:04 PM IST