नई मुंबई के प्रस्तावित एयरपोर्ट के आसपास इमारतों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए छूट देने पर नाराजगी

Displeasure over giving exemption to increase the height of buildings around the proposed airport of Navi Mumbai
नई मुंबई के प्रस्तावित एयरपोर्ट के आसपास इमारतों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए छूट देने पर नाराजगी
हाईकोर्ट नई मुंबई के प्रस्तावित एयरपोर्ट के आसपास इमारतों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए छूट देने पर नाराजगी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने नई मुंबई में प्रस्तावित एयरपोर्ट परिसर में इमारतों की ऊंचाई बढाने से जुड़े नियमों में ढील के निर्णय को लेकर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े याचिकाकर्ता से कहा  कि वे हमे अगली सुनवाई के दौरान बताए कि इमारतों की ऊंचाई बढाने को लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का निर्णय कैसे अवैध व नियमों के खिलाफ है। एएआई ने एयरपोर्ट परिसर में इमारतों की ऊंचाई को 55.10 मीटर से160 मीटर कर दिया है। बता दें कि इसके पहले हाईकोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट के आसपास स्थित उंचाई वाली इमारतों को एक माह के भीतर गिराने का आदेश दिया है। 

एयरपोर्ट बना नहीं बिल्डिंग पहले बन कर तैयार हो गई 

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने कहा कि यह कितना विचित्र व हास्यास्पद है कि एयरपोर्ट का बनना अभी बाकी है लेकिन दूसरी इमारते पहले से बनकर तैयार हो रही हैं। जबकि एयरपोर्ट पहले बनना चाहिए फिर इमारतों का निर्माण होना चाहिए। विकास जरुरी है लेकिन यह लोगों के जीवन को जोखिम डालकर नहीं होना चाहिए। खंडपीठ के सामने पेशे से वकील यशवंत शिनाय की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में मुख्य रुप से ऊंची इमारतों से विमानों के उड़ान भरने व लैंडिग के लिए खतरे को सामने रखा गया है। 

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इमारतों की ऊंचाई को लेकर सिर्फ मौखिक दलीले हमारे सामने रखी हैं। जिसके तहत कहा गया है कि नई मुंबई में इमारतों की ऊंचाई बढाने से जुड़ा एएआई का फैसला सही नहीं है। लेकिन याचिकाकर्ता ने जो हलफनामा दायर किया है। उसमें नियमों के उल्लंघन से जुड़ी किसी जानकारी का उल्लेख नहीं है। लेकिन यह बेहद विचित्र है कि एयरपोर्ट बना नहीं है और इमारतों को बनाने की अनुमति दे दी गई है। एएआई चाहती है कि एयरपोर्ट के बनने से पहले वहां पर इमारतों का सारा निर्माण कार्य पूरा हो जाए। 

इससे पहले एएआई की वकील ने खंडपीठ को बताया कि गत दस दिनों में नई मुंबई एयरपोर्ट परिसर में इमारतों के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) को लेकर उसे 123 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें से 104 आवेदन को एनओसी दे दी गई है। 19 आवेदन अभी प्रलंबित है। जिन इमारतों को एनओसी दी गई है उनकी ऊंचाई 55.10 मीटर से अधिक है। नियमानुसार एयरपोर्ट के 20 किमी के परिसर में निर्माण कार्य की इजाजत है। खंडपीठ ने अब इस याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई रखी है। 

बिल्डर को राहत देने से इंकार 

इस बीच मुंबई एयरपोर्ट परिसर में धीरज हेरिटेज नामक पांच मंजिला इमारत के बिल्डर ने इमारत को गिराने को लेकर जारी नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मुंबई के उपनगर जिलाधिकारी ने यह नोटिस जारी की है। किंतु खंडपीठ ने फिलहाल बिल्डर के आवेदन पर सुनवाई से मना कर दिया है।

 

Created On :   29 Aug 2022 9:16 PM IST

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