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केंद्रीय मंत्री राणे के बंगले में अनधिकृत बदलाव को लेकर मनपा के बदले रुख पर नाराजगी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के जुहू स्थित बंगले के अनधिकृत हिस्से को नियमित करने की मांग को लेकर दायर दूसरे आवेदन को लेकर मुंबई महानगरपालिका के रुख पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। मनपा के वकील ने कहा कि वह केंद्रीय मंत्री राणे के दूसरे आवेदन पर विचार करने को तैयार है। शुरुआत में मनपा ने केंद्रीय मंत्री राणे की ओर से बंगले के अनधिकृत हिस्से को वैध करने की मांग को लेकर दायर पहले आवेदन को खारिज कर दिया था। जब यह आवेदन खारिज किया गया था। उस समय राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और तत्कालीन समय में शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे लेकिन अब ऐसा नहीं है। वर्तमान में भाजपा के समर्थन से प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं।
मंगलवार को यह मामला न्यायमूर्ति आरडी धानुका व न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आया। इस दौरान मनपा की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने कहा कि यदि कालका रियल स्टेट कंपनी (जहां राणे का बंगला है) बंगले में किए गए बदलाव को नियमित करने की मांग को लेकर दूसरा आवेदन करती है तो कानून के अनुरुप वह उस पर विचार करने को तैयार है। मनपा के इस रुख से नाराज खंडपीठ ने कहा कि क्या अदालत की ओर से जारी किए जानेवाले आदेश का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि जब मनपा ने राणे के पहले आवेदन को खारिज किया था तो कोर्ट ने अपने फैसले में मनपा के आदेश को सही ठहराया था। अब मनपा इस मामले में दोबारा अलग रुख क्यों अपना रही है। क्या मनपा अदालत से ऊपर है। ऐसा लगता है जैसे यह कभी खत्म नहीं होगा। आखिर सार्वजनिक निकाय मानी जानेवाली मनपा का विरोध कहा गया? मनपा के रुख से नाराज खंडपीठ ने कहा कि अब हम कानून की कसौटी में मनपा के रुख को परखेगे। इस दौरान खंडपीठ ने कहा कि यदि कोई बिना अनुमति के सौ मंजिला इमारत बनाता है फिर मनपा के पास उसे नियमित करने के लिए आवेदन करता है तो क्या मनपा इसे स्वीकार करेंगी।
इस पर मनपा के वकील ने कहा कि अनधिकृत निर्माण को वहीं तक नियमित किया जाएगा जहां तक कानून इसकी इजाजत देता है। खंडपीठ ने फिलहाल मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब खंडपीठ तय करेगी क्या मनपा राणे के दूसरे आवेदन पर विचार कर सकती है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री राणे कोर्ट में याचिका दायर करनेवाली कंपनी के हिस्सेदार हैं। और वे अपने परिवार के साथ जुहू स्थित अधीश बंगले में रहते हैं।
Created On :   23 Aug 2022 10:15 PM IST