कोर्ट से बाहर निपटेगा सीबीआई को दस्तावेज साझा करने का विवाद

Dispute over sharing of documents with the CBI will be settled out of court
कोर्ट से बाहर निपटेगा सीबीआई को दस्तावेज साझा करने का विवाद
सरकार ने अदालत को दी जानकारी   कोर्ट से बाहर निपटेगा सीबीआई को दस्तावेज साझा करने का विवाद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की जांच कर रही सीबीआई के साथ दस्तावेज साझा करने से जुड़े विवाद को आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लेगी। इससे पहले राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दावा किया था कि इस मामले को लेकर सीबीआई जो कागजात मांग रही है वह अप्रसांगिक है। इसका प्रकरण की जांच से कोई संबंध नहीं है। 

न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ के सामने सीबीआई की ओर से दायर किए गए आवेदन पर सुनवाई चल रही है। जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने दावा किया है कि राज्य सरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख से जुड़ मामले में सहयोग नहीं कर रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने इस प्रकरण से जुड़े दस्तावेज सौपने से भी इंकार कर दिया है।

राज्य सरकार का यह रुख मामले को लेकर हाईकोर्ट की ओर से दिए आदेश की अवहेलना है। एक तरह से सरकार हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही है। क्योंकि कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि सीबीआई राज्य के पुलिस विभाग में पुलिसकर्मी के तबादले व तैनाती से जुड़े पहलू की जांच कर सकती है। 

खंडपीठ ने पिछले सप्ताह राज्य सरकार को कहा था कि वह अपने रुख पर पुनर्विचार करे और हमे यह बताए कि वह सीबीआई को कौन से दस्तावेज देने की इच्छुक है। 

मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रफीक दादा ने कहा कि मेरी इस मामले में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। आपसी सुलह के जरिए इस मामले को सुलझाया जाएगा और हमे आशा है कि इस प्रकरण को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। जल्द ही इस मामले को लेकर सीबीआई की ओर से पैरवी करने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह के साथ बैठक की जाएगी। इसके बाद खंडपीठ ने सीबीआई के आवेदन पर सुनवाई 26 अगस्त 2021 तक के लिए स्थगित कर दी। 


 

Created On :   24 Aug 2021 9:32 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story