इस साल रिटायर होने वाले दिव्यांग कर्मचारियों को मिले पदोन्नतीः हाईकोर्ट 

Divyang employees who retire this year should get promoted: High Court
इस साल रिटायर होने वाले दिव्यांग कर्मचारियों को मिले पदोन्नतीः हाईकोर्ट 
इस साल रिटायर होने वाले दिव्यांग कर्मचारियों को मिले पदोन्नतीः हाईकोर्ट 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि राज्य सरकार उपयुक्त समझे तो जिन विभागों में पदों की पहचान कर ली गई है। ऐसे विभागों में वह नियमानुसार दिव्यांगों कर्मचारियों को पदोन्नति दे सकती है। खास तौर से उन कर्मचारियों को जो 30 जून 2021 तक सेवा निवृत्त हो रहे हैं और उनकी पदोन्नति तय है। इससे पहले कोर्ट ने दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति के विषय में दो माह पहले राज्य के मुख्य सचिव के हलफनामे पर गौर करने के बाद पाया कि दिव्यांगों के पदों को लेकर 16 विभागों के प्रस्ताव मिल चुके हैं। जबकि 15 विभागों के प्रस्ताव का इंतजार है। कई विभागों में सरकार के शासनादेश के तहत पदों की पहचान भी कर ली गई है।  न्यायमूर्ति ए ए सैय्यद व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ के सामने कई दिव्यांग कर्मचारियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही हैं। याचिका में मुख्य रुप से दिव्यांगों के पदोन्नति के लिए पदों की पहचान करने व उन्हें पर्सन विथ डिसएबिलिटी कानून 2016 के प्रावधानों के तहत पदोन्नति देने का आग्रह किया गया है। सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने कहा कि कोरोना के चलते मामले से जुड़े सभी संबंधित विभागों की बैठक नहीं हो पायी है। सरकार को इसके लिए समय दिया जाए। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने कहा कि मामले को लेकर दो माह का समय बीत चुका है। इसलिए सरकार को निर्देश दिया जाता है कि याचिका पर अगली सुनवाई से पहले दिव्यांगों के पदोन्नति के लिए पदों की पहचान करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। इसके अलावा यदि राज्य सरकार उपयुक्त समझे तो वह ऐसे दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति दे सकती है, जिनका प्रमोशन तय है और वे 30 जून 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसमें हमारा पुराना आदेश बाधा नहीं बनेगा। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सुगंध देशमुख ने एक याचिकाकर्ता की ओर से खंडपीठ के सामने पक्ष रखा। खंडपीठ ने अब याचिका पर सुनवाई 22 जून 2021 को रखी है। 
 

Created On :   11 May 2021 7:23 PM IST

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