घमापुर-रांझी फोरलेन रोड निर्माण पर  30 दिन में करो आपत्तियों का निराकरण

Do the objections on the construction of Ghamapur-Ranjhi four lane road in 30 days.
घमापुर-रांझी फोरलेन रोड निर्माण पर  30 दिन में करो आपत्तियों का निराकरण
घमापुर-रांझी फोरलेन रोड निर्माण पर  30 दिन में करो आपत्तियों का निराकरण

हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त और स्मार्ट सिटी के सीईओ को दिया निर्देश
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
 मप्र हाईकोर्ट ने जबलपुर के नगर निगम आयुक्त और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ को निर्देश दिया है कि घमापुर-रांझी फोरलेन रोड निर्माण पर 30 दिन में आपत्तियों का निराकरण किया जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2018 से स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा घमापुर-रांझी फोरलेन रोड का निर्माण शुरू किया गया है। मास्टर प्लान के अनुसार फोरलेन रोड की चौड़ाई 24 मीटर (79 फीट) होना चाहिए, लेकिन फोरलेन रोड निर्माण में मास्टर प्लान का पालन नहीं किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि कुछ जगह पर फोरलेन रोड की चौड़ाई 10 से 12 मीटर है। घमापुर चौक पर फोरलेन रोड मात्र 30 फीट चौड़ी है। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि फोरलेन रोड के निर्माण के पूर्व अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानी थी, लेकिन राजनीतिक दबाव में अतिक्रमण नहीं हटाए गए। तीन वर्ष से अधिक का समय होने के बाद भी फोरलेन रोड का काम पूरा नहीं हो पाया है। इसके कारण नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने फोरलेन रोड निर्माण पर आपत्ति का 30 दिन में निराकरण करने का निर्देश दिया है। 
 

Created On :   29 Jun 2021 1:55 PM IST

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