दहेज प्रताडऩा की एफआईआर को चुनौती, केस डायरी तलब

Dowry harassment challenge FIR, case diary summoned
दहेज प्रताडऩा की एफआईआर को चुनौती, केस डायरी तलब
दहेज प्रताडऩा की एफआईआर को चुनौती, केस डायरी तलब

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट में शादी होने के पहले दहेज प्रताडऩा की एफआईआर दर्ज करने को चुनौती दी गई है। जस्टिस राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने मामले की केस डायरी तलब करते हुए अनावेदकों को दो सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।वर्तमान में मुंबई और मूलत: सतना निवासी अजय शर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसका विवाह रीवा निवासी युवती के साथ तय हुआ था। किसी कारण से रिश्ता टूट गया। इस मामले में युवती द्वारा रीवा में दहेज उत्पीडऩ की एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस की जाँच में भी पाया गया कि दहेज नहीं लिया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि युवती के पिता पुलिस में हैं, इसलिए उनके खिलाफ दबाव में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अधिवक्ता अवधेश गुप्ता ने तर्क दिया कि जब विवाह ही नहीं हुआ तो दहेज उत्पीडऩ का प्रकरण नहीं बनता है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकलपीठ ने केस डायरी तलब कर अनावेदकों को नोटिस जारी किया है।

 

Created On :   15 Dec 2020 2:45 PM IST

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