निगम में फिर सख्ती से लागू होगा ड्रेस कोड, एक बार कपड़े दिए थे दोबारा खरीदी ही नहीं हुई

Dress code will be strictly enforced in the corporation, once clothes were not given again
निगम में फिर सख्ती से लागू होगा ड्रेस कोड, एक बार कपड़े दिए थे दोबारा खरीदी ही नहीं हुई
निगम में फिर सख्ती से लागू होगा ड्रेस कोड, एक बार कपड़े दिए थे दोबारा खरीदी ही नहीं हुई

डिजिटल डेस्क जबलपुर । प्रदेश शासन ने एक बार फिर नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य किया है। भोपाल से जारी किए गए आदेश में साफ है कि निगमायुक्त ड्रेस कोड का सख्ती से पालन कराए। यह अलग बात है कि वर्ष 2008 में मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने ड्रेस कोड लागू किया था और उस समय नगर निगम के कर्मचारियों को कपड़ा भी दिया गया था, जबकि अधिकारियों को कपड़ा खरीदने कहा गया था। कुछ माह तक इसका पालन भी हुआ लेकिन दोबारा कर्मचारियों को कपड़ा नहीं मिला तो फिर ड्रेस कोड लागू कैसे रहता। खैर अब दोबारा यह व्यवस्था लागू हो रही है तो इसमें यह देखना होगा कि शासन कपड़ा देता है या फिर यह बोझ भी अधिकारियों और कर्मचारियों पर डाला जाएगा। मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव डॉ. अमिताभ अवस्थी ने निगमायुक्त अनूप कुमार को भेजे आदेश में कहा है कि वर्ष 2008 से लागू ड्रेस कोड का पालन नहीं किया जा रहा है, इसे हर हाल में सख्ती से लागू कराया जाए। यह आदेश प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के लिए है। 
यह पहनना होगा 
 ड्रेस कोड के हिसाब से पुरुष अधिकारियों और कर्मचारियों को नेवी ब्लू पैंट एवं स्काई ब्लू शर्ट तथा महिलाओं के लिए स्काई ब्लू साड़ी ब्लाउज, स्काई ब्लू दुपट्टा एवं नेवी ब्लू सलवार निर्धारित की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि आदेश तो पहले का है, बस इंतजार है कि सरकार कपड़ा भी प्रदान कर दे तो हमें पहनने में कोई आपत्ति नहीं।
 

Created On :   29 Dec 2020 6:04 PM IST

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