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मृदा व जलसंरक्षण विभाग के दस लाख से अधिक के कामों के लिए ई- टेंडर होगा आवश्यक
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के मृदा व जलसंरक्षण विभाग के अब दस लाख रुपए से अधिक राशि के काम ई- टेंडर के जरिए होंगे। अभी तक तीन लाख रुपए से अधिक राशि के कामों के लिए ई- टेंडरिंग की व्यवस्था लागू थी। गुरुवार को सरकार के मृदा व जलसंरक्षण विभाग ने ई- टेंडर के संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके अनुसार सरकार ने मृदा व जलसंरक्षण विभाग के कामों के लिए ई- टेंडरिंग की अनिवार्यता को तीन लाख रुपए से बढ़ाकर दस लाख रुपए कर दिया है। सरकार का कहना है कि राज्य के उद्योग विभाग, जलसंसाधन विभाग और सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग ने दस लाख रुपए से अधिक राशि के कामों के लिए ई-टेंडर को लागू किया है। इसलिए मृदा व जलसंरक्षण विभाग के कामों के लिए भी यही फैसला लागू होगा। राज्य में सभी सरकारी कामों और सामग्री की खरीदी पारदर्शी रूप से करने के लिए ई- टेंडर प्रणाली का इस्तेमाल होता है। इसके पहले पूर्व की फडणवीस सरकार ने सरकारी कामों में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तीन लाख रुपए से अधिक राशि के कामों के लिए ई-टेंडर अनिवार्य किया था। लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार ने सत्ता में आने के बाद पूर्व की सरकार के फैसले को पलटते हुए ई- टेंडर की मर्यादा दस लाख रुपए कर दी है।
Created On :   13 Jan 2022 9:41 PM IST