जल संसाधन विभाग में 10 लाख तक की गई ई-टेंडरिंग की सीमा

E-tendering limit increased up to 10 lakhs in Water Resources Department
जल संसाधन विभाग में 10 लाख तक की गई ई-टेंडरिंग की सीमा
जल संसाधन विभाग में 10 लाख तक की गई ई-टेंडरिंग की सीमा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग के कामों के लिए ई-टेंडर की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे जल संसाधन विभाग के 10 लाख रुपए से कम राशि के कामों के लिए ई-टेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।सोमवार को प्रदेश के जल संसाधन विभाग के उपसचिव ज्ञानदेव बागडे ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। बीते मई महीने में सरकार के ऊर्जा विभाग और सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग ने ई-टेंडर की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया था।

इससे पहले पूर्व की भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 3 लाख रुपए से अधिक के कार्यों के लिए ई-टेंडर लागू किया था। भाजपा सरकार में 3 लाख रुपए से अधिक के काम बिना ई-टेंडर के नहीं किया जा सकता था। लेकिन राज्य में अब महाविकास आघाड़ी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के फैसले को पलट दिया है। 

 

Created On :   21 Jun 2021 7:47 PM IST

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