मनी लांड्रिंग गतिविधियों के मास्टरमाईंड थे देशमुख

ED claims in court - Deshmukh was mastermind of money laundering activities
मनी लांड्रिंग गतिविधियों के मास्टरमाईंड थे देशमुख
अदालत में ईडी का दावा  मनी लांड्रिंग गतिविधियों के मास्टरमाईंड थे देशमुख

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बांबे हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर दावा किया है कि राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने धन इकट्ठा करने के लिए अपने पद  का दुरुपयोग किया था। इसके साथ ही वे मनीलांड्रिग से जुड़ी सारी गतिविधि के मास्टर माइंड थे। ईडी ने यह हलफनामा देशमुख के जमानत के विरोध में दायर किया है। ईडी ने पिछले साल मनी लांड्रिंग के आरोप में देशमुख को गिरफ्तार किया था। वर्तमान में देशमुख भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सीबीआई की हिरासत में है। 

ईडी ने हलफनामे में दावा किया है कि देशमुख ने  पुलिस अधिकारियों के तबादले व तैनाती के आदेश जारी करते समय अनुचित तरीके से अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है। हलफनामे में कहा गया है कि मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में आरोपी (देशमुख) मुख्य साजिशकर्ता थे। जिसमें उनके बेटे ऋषिकेष देशमुख, बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे, निजी सचिव संजीव पलांडे तथा निजी सहायक कुंदन शिंदे शामिल थे। बार व रेस्टोरेंट से पैसे की उगाही के पीछे उनका ही दिमाग था। हलफनामे में कहा गया है कि जांच के दौरान देशमुख ने माना है कि उनके पास अनाधिकारिक सूची आती थी जिसमें उन पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल होते थे जो अपनी पसंदीदा जगह पर तबादला व तैनाती चाहते थे। हलफनामे में कहा गया है कि देशमुख की ओर से दायर किया गया जमानत आवेदन सारहीन व तथ्यहीन है। इसलिए इसे खारिज कर दिया जाए। क्योंकि वे मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने व सबूतों से छेड़छाड करने की क्षमता रखते हैं। 

न्यायमूर्ति अनूजा प्रभुदेसाई के सामने शुक्रवार को देशमुख के जमानत पर सुनवाई होगी। पिछले दिनों निचली अदालत ने देशमुख को जमानत देने से मना कर दिया था। इसलिए देशमुख ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया है। आवेदन में देशमुख ने खुद पर लगे आरोपों का खंडन करते हुए सेहत ठीक न होने के आधार पर जमानत प्रदान करने का आग्रह किया। इससे पहले कोर्ट ने देशमुख के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले के दो आरोपियों के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत को तीन सप्ताह तक के लिए बढा दिया है। ताकि वे सुप्रीम कोर्ट जा सके। जिन दो आरोपियों के जमानत आवेदन को खारिज किया गया है उनके नाम महादेव इंगले व बंदेनवाज मनेर है। 

 

Created On :   7 April 2022 8:42 PM IST

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