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नहीं थी गिरफ्तारी की आशंका, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में देशमुख को आरोपी नहीं- बताया था संदिग्ध
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मनी लांड्रिग के आरोपों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेजे गए राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख आखिर दिवाली के मौके पर ही क्यों जांच के लिए ईडी के सामने हाजिर हुएॽ जबकि बांबे हाईकोर्ट ने अभी भी देशमुख के लिए विशेष अदालत में अग्रिम जमानत के आवेदन का विकल्प खुला रखा था। इस सवाल के जवाब में देशमुख के वकील अनिकेत निकम ने कहा कि हमारे मुवक्किल (देशमुख) को लेकर आरोप लगाया जा रहा था कि वे जानबूझकर ईडी के सामने जांच के लिए नहीं जा रहे थे। देशमुख जांच का सामना करने से बच रहे हैं। समन का उत्तर नहीं दे रहे हैं। जबकि यह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि देशमुख ने ईडी के हर समन का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कहा जाता है जिसने कुछ गलत नहीं किया होता है उसे किसी बात का डर नहीं होता है। इसलिए मेरे मुवक्किल ईडी के सामने जांच के लिए हाजिर हुए। उन्होंने जांच में पूरी तरह से सहयोग किया।
निकम ने कहा कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट व बांबे हाईकोर्ट में दावा किया था कि हम देशमुख को आरोपी के रुप में नहीं संदिग्ध के रुप में देख रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो मेरे मुवक्किल की गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है। हमें भी कोर्ट की ओर से जारी आदेश की प्रति नहीं मिली है। इसका अध्ययन करने के बाद हम कानूनी कदम उठाएगें। क्योंकि हमारे मुवक्किल ने ईडी के हर समन का जवाब दिया है। गौरतलब है कि देशमुख 1 नवंबर को स्वेच्छा से ईडी के सामने हाजिर हुए थे। सोमवार को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने देशमुख को गिरफ्तार कर लिया था। देशमुख को कोर्ट ने अब 6 नवंबर 2021 तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा है।
Created On :   3 Nov 2021 8:31 PM IST