अनिल देशमुख की याचिका पर 4 अक्टूबर तक सुनवाई टली

ED summons challenged- hearing on Anil Deshmukhs plea adjourned till October 4
अनिल देशमुख की याचिका पर 4 अक्टूबर तक सुनवाई टली
ईडी के समन को चुनौती  अनिल देशमुख की याचिका पर 4 अक्टूबर तक सुनवाई टली

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों का सामना कर रहे राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को कोई राहत न देते हुए उनकी याचिका पर सुनवाई 4 अक्टूबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दी है। सोमवार को देशमुख की याचिका पर ऑनलाइन सुनवाई होगी। बुधवार को देशमुख की याचिका न्यायमूर्ति एस एस शिंदे व न्यायमूर्ति एन जे जमादार की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आई। 

इस दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने खंडपीठ के सामने कहा कि ईडी की ओर से केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने याचिका पर ऑनलाइन सुनवाई का आग्रह किया है। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने देशमुख को कोई राहत न देते हुए याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया।  देशमुख ने याचिका में मुख्य रूप में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी किए गए समन को चुनौती दी है। 

याचिका में देशमुख ने ईडी की ओर से जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की है। देशमुख ने याचिका में दावा किया है कि राजनीतिक विद्वेष के चलते उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई की जा रही है। ईडी ने देशमुख के खिलाफ हाजिर होने के लिए पांच समन जारी किए हैं। लेकिन वे एकबार भी ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। पर देशमुख ने ईडी के सामने ऑनलाइन हाजिर होने की इच्छा जाहिर की है। 


 

Created On :   29 Sept 2021 6:27 PM IST

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