भारत में अवैध रुप से रहने के लिए आठ बांग्लादेशियों को चार साल की सजा

Eight Bangladeshis jailed for four years for living illegally in India
 भारत में अवैध रुप से रहने के लिए आठ बांग्लादेशियों को चार साल की सजा
अदालत  भारत में अवैध रुप से रहने के लिए आठ बांग्लादेशियों को चार साल की सजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सत्र न्यायालय ने अवैध रुप से भारत में रहने के लिए आठ बांग्लादेशी नागरिकों को चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। मामले में दोष पाए गए सभी आरोपी फर्जी दस्तावेजे के आधार पर भारत में रह रहे थे। जिन आरोपियों को दोषी ठहराया गया है कि उनके नाम करीम शेख, ए. शेख, मसूम शेख, सोहेल शेख, सुजन शेख, शरिफुल शेख. तूहिल शेख  व आर शेख है। जबकि अबू शेख नाम के आरोपी को मामले से बरी कर दिया गया है।  ये सभी आरोपी साल 2018 से जेल में बंद है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा.जोगलेकर ने आरोपियों को धोखाधड़ी, विदेशी नागरिक अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए  कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मामले से जुड़े आरोपी चार कोप इलाके में अबू शेख के वर्कशाप में रहते थे। वहीं से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। आठ आरोपी अपनी भारतीय नागरिकता से जुड़ा कोई सबूत नहीं दे पाए। इसलिए न्यायाधीश ने मामले से जुड़े दस्तावेजी सबूत व गवाहों के बयानों पर गौर करने के बाद आरोपियों को कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपियों की सजा पूरी होने के बाद उन्हें उनके देश भेज दिया जाए। 
 

Created On :   12 Oct 2022 9:50 PM IST

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