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मतदाता सूची में गड़बड़ी पर निर्वाचन आयोग को जवाब पेश करने मिली मोहलत

शहपुरा-भिटौनी नगर परिषद का मामला, अगली सुनवाई 15 अप्रैल को
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बैंच ने शहपुरा-भिटौनी नगर परिषद की मतदाता सूची में गड़बड़ी के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग को जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह की मोहलत दे दी है। मामले पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।
यह है मामला
यह याचिका शहपुरा-भिटौनी निवासी राजेश सिंह राजपूत ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि शहपुरा-भिटौनी नगर परिषद की मतदाता सूची तैयार करने में गड़बड़ी की गई है। याचिका में कहा गया है कि शहपुरा नगर परिषद में वर्ष 2011 में 9900 मतदाता थे। वर्ष 2020 में तैयार की गई मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 14 हजार हो गई है। चुनाव आयोग की ओर से 40 प्रतिशत मतदाता बढऩे की जाँच नहीं की गई। याचिका में कहा गया है कि जाँच के दौरान जिस मकान में दो लोग रहते हैं, वहाँ पर 60 लोगों के नाम जुड़े पाए गए। इस मामले की शिकायत कलेक्टर और तहसीलदार से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
नए सिरे से तैयार हो मतदाता सूची
अधिवक्ता श्रेयस धर्माधिकारी ने तर्क दिया कि मौजूदा मतदाता सूची में बड़े पैमाने में गड़बड़ी है। इस मतदाता सूची से निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है। इसलिए नए सिरे से मतदाता सूची तैयार की जाए। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने जवाब पेश करने के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया। डिवीजन बैंच ने समय दिए जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
Created On :   1 April 2021 2:14 PM IST