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नाम छुपा कर चुनाव लड़ने वाली महिला का निर्वाचन रद्द, कार्रवाई का निर्देश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। पिछले साल हुए पंचायत समिति के चुनाव में एक महिला चुनाव तो जीत गई लेकिन अब बांबे हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी से चुनाव लड़ने के चलते इस महिला के चुनाव को अमान्य घोषित कर उसके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। क्योंकि महिला ने जिलाधिकारी की उस गलती का फायदा उठाकर चुनाव लड़ा था। दरअसल जिलाधिकारी ने महिला के बीच का नाम गलत लिख दिया था। मामला नागराबाई पालवे से जुड़ा है। उसने साल 2021 में सोलापुर के मांडवे ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक चार से पंचायत समिति का चुनाव जीता था। इसी ग्राम पंचायत के एक उम्मीदवार ने नागराबाई के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में साल 2016 में जिलाधिकारी की ओर से जारी एक आदेश का हवाला देते हुए कहा गया था कि जिलाधिकारी ने नागराबाई पालवे के चुनाव लड़ने पर पांच साल तक के लिए रोक लगाई थी। किंतु इस प्रतिबंध के कायम रहने के बावजूद पालवे ने पिछले साल हुए पंचायत चुनाव में बतौर उम्मीदवार उतरी। चूंकि साल 2016 में चुनाव लड़ने के बाद पालवे समय पर अपने चुनाव के खर्च का ब्यौरा नहीं दे पाई थी इसलिए तत्कालीन जिलाधिकारी ने पालवे के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई थी। नागराबाई का पूरा नाम नागरबाई जयवंत पालवे था लेकिन साल 2016 मे जिलाधिकारी ने चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध को लेकर जो आदेश जारी किया था वह नागराबाई तानाजी पालवे के नाम पर था। इसका फायदा उठाते हुए नागराबाई ने चुनाव में खडी हो गई।
सेवानिवृत्ति से पहले इस संबंध में दिए गए फैसले में न्यायमूर्ति एसजे काथावाला की पीठ ने कहा कि मामले की जांच में पाया गया है कि जहां से पालवे चुनाव जीत कर आयी है वहां पर नागराबाई तानाजी पालवे नाम का कोई नहीं है। मतदाता सूची में भी इस नाम का उल्लेख नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो पालवे ने धोखा व अपनी पहचान छुपाकर चुनाव लड़ा है। मतदाता सूची में उसके नाम का उल्लेख है। इसलिए इसे रद्द किया जाता है और जिलाधिकारी को महाराष्ट्र विलेज पंचायत कानून व अन्य कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया जाता है।
Created On :   28 March 2022 8:54 PM IST