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कटनी: नगरीय निकायों के महापौर व अध्यक्ष के लिये प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा निर्वाचन
डिजिटल डेस्क, कटनी। कटनी मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय के आम निर्वाचन हेतु महापौर एवं अध्यक्ष पद का आरक्षण के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं नगर पालिक अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार अब नगरीय निकायों के महापौर एवं अध्यक्ष का निर्वाचन पुनः प्रत्यक्ष प्रणाली से सम्पन्न कराया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) शशिभूषण सिंह ने इस संबंध में आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी, जिला परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण तथा नगर परिषद् बरही, कैमोर और विजयराघवगढ़ के मुख्य नगर परिषद् अधिकारियों को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार नगरीय निकायों के अध्यक्ष के आरक्षण की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
Created On :   8 Oct 2020 2:11 PM IST