25 सितंबर तक राव को नहीं करना पड़ेगा आत्मसर्मपण

Elgar Parishad case - Rao will not have to surrender till September 25
25 सितंबर तक राव को नहीं करना पड़ेगा आत्मसर्मपण
एल्गार परिषद मामला 25 सितंबर तक राव को नहीं करना पड़ेगा आत्मसर्मपण

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में 81 वर्षीय आरोपी वरवरा राव की  मेडिकल के आधार पर मिली जमानत की अवधि को तीन सप्ताह तक के लिए बढ़ा दिया है और 24 सितंबर 2021  को राव के जमानत आवेदन पर सुनवाई रखी है। इसके साथ ही कोर्ट ने  राव को 25 सितंबर 2021 तक तलोजा जेल के सामने आत्मसमर्पण नहीं करने को कहा है। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एनआईए की जमानत की अवधि बढाने का विरोध किया है।  चूंकी राव की जमानत अवधि 5 सितंबर को खत्म हो रही है इसलिए इस अवधि को बढाने की मांग व जमानत की शर्तों  में बदालवा किए जाने की मांग को लेकर राव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 
 
सोमवार को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ के सामने राव की याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान एनआईए ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर राव की जमानत की अवधि बढाने का विरोध किया। हलफनामे के मुताबिक अब राव को कोई गंभीर बीमारी नहीं है। जिसके चलते उन्हें घर में इलाज के लिए हैदराबाद जाने की छूट न दी जाए। क्योंकि उन पर गंभीर अपराध का आरोप है। हलफनामे के मुताबिक तलोजा जेल में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं है। जेल में राव को अच्छी मेडिकल सेवाएं प्रदान की जाएगी। 
 

इस दौरान राव की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने राव की जमानत अवधि बढाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राव मुंबई में किराए के मकान में रह रहे है। अब उन्हें हैदराबाद में अपने परिवार के साथ रहने की छूट दी जाए। इसके अलावा यदि राव को दोबारा जेल में भेजा गया तो उनकी सेहत फिर से बिगड़ सकती है। क्योंकि जब राव को अस्पताल से छुट्टी दी गई उसके बाद उनके सेहत से जुड़ी परेशानी और बढ गई है। 

 

वहीं एनआईए की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने राव की याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने समयाभाव के चलते मामले की सुनवाई 24 सितंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दी। गौरतलब है कि 22 फरवरी 2021 को हाईकोर्ट ने राव को सेहत ठीक न होने के आधार पर अंशकालिक जमानत दी थी। तब से वे अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रह रहे है। याचिका में राव ने कहा है कि मैं कोर्ट द्वारा जमानत देत समय तय की गई सभी शर्तों का पालन कर रहा हूं। अब तक मैंने जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है।

 

Created On :   6 Sept 2021 7:04 PM IST

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