9 साल से एक सर्किल में जमे कर्मचारी का तबादला सही - याचिका खारिज

Employee transferred in a circle for 9 years right - petition dismissed
9 साल से एक सर्किल में जमे कर्मचारी का तबादला सही - याचिका खारिज
9 साल से एक सर्किल में जमे कर्मचारी का तबादला सही - याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क जबलपुर । होशंगाबाद के बिजली विभाग में पिछले 9 साल से पदस्थ एक कर्मचारी के गुना किए गए तबादले को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने स्थानांतरण में दखल देने से इंकार करते हुए कहा कि यह कार्रवाई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत हुई, जिसे अनुचित नहीं ठहराया जा सकता।
एक माह बाद उसे गुना ट्रांसफर करना अनुचित
यह याचिका विनोद चंद्र पाण्डेय की ओर से दायर की गई थी। आवेदक का कहना था कि 14 अगस्त 2019 को उसे एसटीसी सब डिवीजन हरदा से ओएण्डएम सर्किल गुना स्थांतरित किया गया। आवेदक का कहना था कि 19 जुलाई को उसे ओएण्डएम सर्किल होशंगाबाद से एसटीसी सब डिवीजन हरदा में स्थानांतरित किया गया था और उसके ठीक एक माह बाद उसे गुना ट्रांसफर करना अनुचित है। सुनवाई के दौरान अनावेदकों की ओर से अधिवक्ता वीपी तिवारी ने 16 फरवरी 2015 की तबादला नीति की प्रति एकलपीठ के समक्ष पेश की। उन्होंने कहा ट्रांसफर पॉलिसी में स्पष्ट है कि किसी भी सर्किल में 5 साल पूरे होने पर कर्मचारी का ट्रांसफर दूसरे सर्किल में किया जा सकता है। याचिकाकर्ता होशंगाबाद के ओएण्डएम सर्किल में पिछले 9 वर्षों से पदस्थ है, ऐसे में उसका तबादला सही है। सुनवाई के बाद अदालत ने ट्रांसफर पॉलिसी का अवलोकन करके मामल में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया।

Created On :   20 Sept 2019 7:59 PM IST

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