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सरकारी नाले पर अतिक्रमण, कोर्ट ने स्थगन देने से किया इनकार
महाराजपुर के ग्राम गुरदा का मामला, 10 लोगों की ओर से दायर वाद हुआ खारिज
डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला अदालत से महाराजपुर के ग्राम गुरदा के सरकारी नाले की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को राहत नहीं मिली है। नवम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सौरभ गोस्वामी ने सुनवाई के बाद सरकारी नाले की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर स्थगन देने से इनकार करते हुए 10 लोगों की ओर से दायर अलग-अलग वाद खारिज कर दिया है।
यह है मामला - ये वाद नसरीन बेगम, मोहम्मद जुबेर, महमूद अहमद, रियाज खान, गौस अंसारी, अब्दुल मजीद, कनीजा खान, मोहम्मद समीर, दीपक यादव और इसरतजहां की ओर से अलग-अलग दायर किए गए थे। वाद में कहा गया है कि उन्होंने महाराजपुर के ग्राम गुरदा में जमीन खरीदकर मकान, दुकान और गोदाम का निर्माण किया है। नगर निगम द्वारा उनकी स्वामित्व की जमीन पर बनाए गए निर्माणों को अवैध तरीके से तोड़ा जा रहा है। न्यायालय से नगर निगम की कार्रवाई पर स्थगन आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया था।
सीमांकन के बाद की गई कार्रवाई - नगर निगम के अधिवक्ता सुभाष शुक्ला ने तर्क दिया कि जिला प्रशासन की ओर से महाराजपुर ग्राम गुरदा में जमीन का सीमांकन कराया गया था। सीमांकन में पाया गया कि वादियों ने शासकीय नाले की जमीन पर पक्के मकान, दुकान और गोदामों का अवैध तरीके से निर्माण किया है। वादियों की ओर से पेश किए गए दस्तावेज उस जमीन के नहीं हैं, जिस जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया है।
Created On :   24 March 2021 3:38 PM IST