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सार्वजनिक तालाब और श्मशान की जमीन पर अब नहीं है अतिक्रमण
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बैंच में जबलपुर कलेक्टर ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि शहपुरा भिटौनी के ग्राम सहजपुर में अब सार्वजनिक तालाब और श्मशान की जमीन पर अतिक्रमण नहीं है। कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण कर दिया है। अप्रैल 2018 में ग्राम सहजपुर निवासी राजेन्द्र सिंह की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि सहजपुर के सार्वजनिक तालाब और श्मशान की जमीन पर गाँव के कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। अधिवक्ता अनूप नायर ने तर्क दिया कि सार्वजनिक तालाब और श्मशान की जमीन पर अतिक्रमण होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने 7 दिसंबर 2019 को याचिका का निराकरण करते हुए कलेक्टर को अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। कलेक्टर की ओर से पेश रिपोर्ट को डिवीजन बैंच ने अपर्याप्त मानते हुए, दोबारा रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। मंगलवार को दोबारा रिपोर्ट पेश कर बताया गया कि अब सार्वजनिक तालाब और श्मशान की जमीन पर अतिक्रमण नहीं है। इसके आधार पर याचिका का निराकरण कर दिया गया। राज्य सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष प्रस्तुत किया।
Created On :   17 Feb 2021 3:42 PM IST