19 दिसंबर तक चारागाह जमीन से न हटाए अतिक्रमण

Encroachment should not be removed from pasture land till December 19, High Court directs
19 दिसंबर तक चारागाह जमीन से न हटाए अतिक्रमण
हाईकोर्ट का निर्देश  19 दिसंबर तक चारागाह जमीन से न हटाए अतिक्रमण

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि चारागाह जमीन (गायरान जमीन) पर किए गए अतिक्रमण को लेकर अदालत के अगले आदेश तक कार्रवाई न करने के फैसले को 19 दिसंबर तक कायम रखा है। अदालत ने कहा है कि इस जमीन पर रह रहे लोगों को अगली सुनवाई तक उनकी जगह से निष्कासित न किया जाए। 1 दिसंबर को हाईकोर्ट ने इस संबंध में अंतरिम आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को गायरान जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ा रोडमैप व समय सीमा का ब्यौरा देने को कहा था।मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति अभय अहूजा की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे ने कहा किइस मामले में कार्रवाई के लिए नोटिस का मसौदा तैयार करने के लिए समय दिया जाए। इसके बाद खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई 19 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। राज्य भर मेंगायरान जमीन पर दो लाख 22 हजार 153 अवैध निर्माण हैं। हाईकोर्ट ने ऐसी जमीन पर अतिक्रमण के मुद्दे का स्वतः संज्ञान लिया और उसे जनहित याचिका में परिवर्तित किया है।  

Created On :   6 Dec 2022 9:03 PM IST

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