ट्रांसपोर्ट नगर में जाँच के बाद विधि अनुसार हटाए जाएँ अतिक्रमण

Encroachments should be removed according to law after investigation in transport city
ट्रांसपोर्ट नगर में जाँच के बाद विधि अनुसार हटाए जाएँ अतिक्रमण
ट्रांसपोर्ट नगर में जाँच के बाद विधि अनुसार हटाए जाएँ अतिक्रमण

हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिया आदेश, 15 मार्च के पहले पेश की जाए रिपोर्ट
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने जबलपुर कलेक्टर को आदेश दिया है कि ट्रांसपोर्ट नगर चंडालभाटा में जाँच के बाद विधि अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए। डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण करते हुए कहा है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में यदि राजस्व अधिकारियों को कोई परेशानी आती है तो वे पुलिस अधीक्षक से पुलिस बल की माँग कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर को 15 मार्च 2021 के पहले रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च 2021 को निर्धारित की गई है।
यह है मामला
यह याचिका ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल बबलू की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1992 में नगर निगम ने ग्राम माढ़ोताल चंडालभाटा में 38 एकड़ जमीन पर ट्रांसपोर्ट नगर बसाया था। जहाँ 20 से अधिक प्लॉटों पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है। अधिकारियों को कई बार आवेदन दिए गए, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई।
सभी को दिया जाए अवसर 7 डिवीजन बैंच ने आदेश में स्पष्ट किया है  कि जाँच के बाद सभी लोगों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए विधि अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए। अगर कोई राजस्व अधिकारियों के निर्णय से प्रभावित होता है तो वह सक्षम कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र होगा।
अतिक्रमणकारियों से वसूला जाए हर्जाना
डिवीजन बैंच ने अपने आदेश में कहा है कि मामला सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने से संबंधित है, इसलिए अतिक्रमण हटाने के बाद कलेक्टर द्वारा अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ हर्जाना वसूलने के लिए विधि अनुसार कार्रवाई शुरू की जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आरपी खरे, अनिल खरे और एसके पांडे ने पक्ष रखा।

 

Created On :   15 Dec 2020 1:58 PM IST

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