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कपलिंग में लापरवाही से स्टेशन में भागा इंजन,पटरी से उतरे 6 चके

डिजिटल डेस्क सतना। स्टेशन की आरएनडी-2 यार्ड लाइन में खड़ा एक डीजल इंजन सोमवार की सुबह कपलिंग में लापरवाही के कारण जबलपुर की ओर लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग खड़ा हुआ। बताया गया है कि ट्रैक पर ढाल होने के कारण इंजन ने गति पकड़ी और मेन लाइन से पहले लगे स्विच डिरेल प्वांइट पर आकर बेपटरी हो गया। इंजन के 6 चके ट्रैक से उतर कर नीचे गिर गए। रेल सूत्रों ने बताया कि इससे पहले सुबह साढ़े बजे इस डीजल इंजन की कपलिंग कराई गई थी। डीरेल के शिकार इंजन को आरएनडी लाइन से मेन लाइन पर ले जाना था।
3 सदस्यीय टीम करेगी जांच
रेल प्रशासन ने इंजन के 6 चके पटरी से उतरने की घटना पर जांच के आदेश दिए हैं। जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम बनाई गई है। जांच दल में रेल यातायात टीआई पीके अवस्थी, पीडब्ल्यूआई एलपी रैकवार एवं एक अन्य सीएलआई को शामिल किया गया है। जांच दल डीरेल के कारणों की जांच कर अपनी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपेगा। इससे पहले इंजन के 6 चके पटरी से उतरने की घटना पर एआरटी स्टाफ को मौके पर भेजा गया लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद अंतत: इंजन पटरी पर आया।
ढाल पर खड़ा था इंजन
रेल सूत्रों ने बताया कि एक तो यार्ड लाइन में जिस जगह पर इंजन को खड़ा किया गया था वो जगह ढलान पर है। उस पर इंजन में न तो हैंड ब्रैक लगा था और न ही एहतियात के तौर पर चके में गुटके फंसाए गए थे। इतना ही नहीं एक इंजन को दूसरे इंजन से जोडऩे के लिए कपलिंग भी ठीक से नहीं की गई थी। बताया गया है कि जैसे ही एक इंजन को शंटर पुष्पेन्द्र तिवारी ने आगे बढ़ाया धक्का खाते ही ढाल में खड़ा इंजन पीछे की ओर दौड़ पड़ा। शंटर जब तक सच समझ पाता तब तक इंजन स्विच डिरेल प्वांइट पर 6 चकों के साथ नीचे उतर चुका था।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।