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हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में भाजपा विधायक नितेश के खिलाफ पर्याप्त सूबत, फैसला सुरक्षित
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य पुलिस ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि उसके पास भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे के खिलाफ पर्याप्त सबूत है जो उसकी हत्या के प्रयास से जुड़े आपराधिक मामले में संलिप्तता को दर्शाते है। पुलिस ने कोर्ट में स्पष्ट किया है कि यह मामला विधान भवन के बाहर घटी किसी मजाक की घटना के कारण नहीं दर्ज किया गया है। विशेष सरकारी वकील सुदीप पासबोला ने कहा कि कणकवली पुलिस के पास आरोपी नितेश के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। इसलिए आरोपी के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि आरोपी काफी प्रभावशाली व्यक्ति है। इसलिए पुलिस को मामले से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज करने में काफी दिक्कत हो रही है। इस मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरुरी नजर आ रहा है। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग स्थित कोर्ट ने नितेश के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। लिहाजा नितेश ने अब हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया है। पुलिस ने नितेश के खिलाफ एक शिवसेना कार्यकर्ता पर हमले को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 307(हत्या के प्रयास), 120 बी व 34 के तहत मामला दर्ज किया है। बुधवार को नितेश के वकील ने हाईकोर्ट में दावा किया था कि चूंकि मेरे मुवक्किल ने पिछले माह विधानभवन के प्रवेश द्वार पर राज्य के एक मंत्री व शिवसेना नेता का माखौल उड़ाया था। इससे राज्य की सत्तासीन पार्टी ने खुद आहत व अपमानित महसूस किया है।इसलिए मेरे मुवक्किल को निशाना बनाया जा रहा है। गुरुवार को न्यायमूर्ति सीवी भंडग की खंडपीठ के सामने नितेश के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है और 17 जनवरी को अपना फैसला सुनाने की बात कही है।
इस दौरान सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस राजनीतिक कारणों से आरोपी को निशाना बना रही है।यह कहना पूरी तरह से गलत है। क्योंकि मामले से जुड़ा अपराध विधान भवन के प्रवेश द्वारा पर धरने से जुड़ी घटना से काफी पहले हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि यह मामला राजनीति से प्रेरित होता है तो पुलिस आरोपी को विधान भवन की घटना के दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लेती। विधानभवन की घटना का इस मामले से कोई संबंध नहीं है।
Created On :   13 Jan 2022 8:54 PM IST