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किन्नरों को अब बिना पहचान पत्र जमा कराए मिल सकेगा राशन कार्ड

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने किन्नरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसके तहत किन्नरों को राशन कार्ड के लिए पहचान प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने किन्नरों को पहचान और आवासीय प्रमाण जमा कराने को लेकर छूट दी है। राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले किन्नरों से यह दोनों प्रमाणपत्र जमा करने की मांग भी नहीं की जाएगी। राशन कार्ड मिलने के बाद किन्नरों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पाना सुलभ हो सकेगा। प्रदेश सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण विभाग ने राशन कार्ड मुहैया कराने के बारे में शासनादेश जारी किया है। इससे अनुसार किन्नरों को राशन कार्ड के लिए प्रचलित नियमों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में परेशानी होती है। इसलिए सहानभूति पूर्वक विचार करके पहचान और आवास का सबूत दिए बिना भी उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। लेकिन उन्हें किन्नर नागरिक के रूप में नया राशन कार्ड पाने के लिए निम्न दस्तावेज में से कोई एक कागजात जमा कराना पड़ेगा। इसके अनुसार किन्नर राशन कार्ड पाने के लिए मुंबई व राज्य एड्स नियंत्रण संस्था की सूची में नाम होने का सबूत जमा करा सकेंगे। मतदाता पहचान पत्र भी जमा कराया जा सकता है। यदि मतदाता सूची में लिंग के रूप में किन्नर उल्लेख नहीं होने पर भी आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी की ओर से वितरित किए गए प्रमाणपत्र को भी किन्नर जमा करा सकेंगे।
सामाजिक न्याय विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारी अथवा प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा किन्नर के रूप में जारी प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा। किन्नर कल्याण के लिए काम करने वाले ट्रस्ट अथवा सहकारी संस्था द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र भी जमा कराया जा सकेगा। यदि उक्त में से कोई भी कागजात और आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होगा तो किन्नरों को स्वघोषणा पत्र देना होगा। किन्नरों को नया राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को विशेष अभियान चलाना होगा। इस अभियान के तहत मुंबई व राज्य एड्स नियंत्रण संस्था के क्षेत्रिय अधिकारी, स्वंयसेवी संस्था और सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग के क्षेत्रिय अधिकारियों की मदद से किन्नरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना होगा।
Created On :   28 Sept 2022 8:15 PM IST