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रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारी को वंचित नहीं कर सकते इंक्रीमेंट से
रिटायर्ड इंस्पैक्टर की याचिका पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, 3 माह में बकाया लाभ देने के आदेश
डिजिटल डेस्क जबलपुर । एक मामले पर हाईकोर्ट ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद भी किसी कर्मचारी को इंक्रीमेंट के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजय यादव की एकलपीठ ने इस टिप्पणी के साथ चार साल पहले रिटायर हो चुके एक पुलिस इंस्पैक्टर को 3 माह के भीतर सभी बकाया लाभ देने के आदेश सरकार को दिए हैं।
अदालत ने यह फैसला जबलपुर के विजय नगर में रहने वाले रिटायर्ड पुलिस इंस्पैक्टर राजेन्द्र प्रसाद तिवारी की ओर से दायर याचिका पर दिया। आवेदक
का कहना था कि अपना सेवाकाल पूरा करने के बाद वे 1 जुलाई 2015 को रिटायर हो गए थे। वार्षिक वेतनवृद्धि पाने उन्होंने विभाग को आवेदन दिया, जो यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि 1 जुलाई 2015 को रिटायर होने के कारण उन्हें वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया जा सकता। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह और अधिवक्ता अंशुल तिवारी हाजिर हुए। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका सुनवाई के बाद मंजूर करते हुए याचिकाकर्ता को सभी बकाया लाभ देने के आदेश दिए।
Created On :   7 Dec 2019 1:41 PM IST